वाहन रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रांसफर करवाएं How to get vehicle registration transfer
दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक वह जो नई गाड़ी लेते हैं और एक वह जो पुरानी गाड़ी लेते हैं नई गाड़ी लेते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उसी के नाम से हो जाती है लेकिन जो पुरानी गाड़ी लेते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कई बार वाहन मालिक पुराना गाड़ी लेने के बाद सोचते हैं की छोड़ो उसी के नाम पर रहने देते हैं ऐसी स्थिति में कभी अचानक एक्सीडेंट होने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस आर्टिकल में आप इन दिक्कतों से कैसे बचें और आरसी ट्रांसफर की सारी जानकारी आपको मिलेगी।
Vehicle registration transfer karna kyon jaruri hai?
वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए लोग पुरानी गाड़ी लेने के बाद उसका नाम ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। और मान लो हमने किसी गाड़ी को सामने वाले को बेच दिया और उसने किसी को एक्सीडेंट कर दिया तो उस स्थिति में गाड़ी नंबर से निकलने वाले सारी डिटेल हमारे नाम से निकलेगी जब कि हमने वह एक्सीडेंट किया ही नहीं तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए गाड़ी बेचने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाना जरूरी हो जाता है।
रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कैसे करवाएं How to get the registration transferred ?
रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने की दो तरीका होती है। पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन ऑफलाइन तरीके में आप सीधे अपने आरटीओ ऑफिस में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे शुल्क सहित। जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया में आप नीचे दी गई तरीका से फॉर्म फिल अप करके निर्धारित तिथि में आरटीओ ऑफिस जाकर कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आप को parivahan.gov.in पर जाना होगा इसके बाद आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट आ जायेंगे I
- यहाँ आप ONLINE SERVICES पर क्लिक करके आप Vehicle Related Services पर जाना होगा उसके बाद आप वहां अपना अकाउंट बना के या फिर अपना गाड़ी नंबर डालकर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप owner transfer वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर देंगे।
रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने हेतु आवश्यक दस्तावेज Documents required for transfer of registration
रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में सबसे पहले वर्तमान में जिसके नाम से गाड़ी है उसका आधार फोटो होना चाहिए , इसके बाद जिसके नाम से आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनका आधार फोटो होना चाहिए।
इसके अलावा 29 , 30 फॉर्म बिक्रीनामा की आवश्यकता होती है। फॉर्म 35 और 36 की भी आवश्यकता होती है जब पहले रजिस्ट्रेशन में hypothecation होती है।
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