अगर आपके पास परिचय पत्र नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं मतदान | मतदान केंद्र किन दस्तावेजों को रखकर मतदान करने जाएं | लोकसभा चुनाव 2024

* " ज्ञान की बात " *
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अगर आपके पास परिचय पत्र नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं मतदान | मतदान केंद्र किन दस्तावेजों को रखकर मतदान करने जाएं | लोकसभा चुनाव 2024

मतदान केंद्र में मतदान करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है :-

दोस्तों अगर आप एक मदद आता है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर आप मतदान करना चाहते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अगर मतदाता हैं और आपको मतदान केंद्र जाना है तो आपको अपने साथ किन दस्तावेजों को लेकर जाना है अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो घबराएं नहीं आप नीचे दिए गए सूची में से किसी एक दस्तावेज को अपने साथ रखकर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मतदान आसानी से कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं कौन-कौन से वह दस्तावेज है।

मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान तो चलिए जान लेते है वो कोन से अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज है जिसे दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा - 

  • आधार कार्ड,
  • मनरेगा जाब कार्ड,
  • ड्राइविंग लाइसेंस,
  • पैन कार्ड,
  • भारतीय पासपोर्ट,
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
  • केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
  • बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,
  • एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
  • श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
  • सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
  • भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। 

मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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