INDIRA GANDHI NATIONAL WIDOW PENSION SCHEME : छत्तीसगढ़ की विधवा महिलाओं को अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमा ₹300 से लेकर ₹500 तक दिया जा रहा है। इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक का उम्र 40 से 80 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकता है।
आज के इस आर्टिकल में हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तो कृपया इस आर्टिकल को पूरे अंत तक पढ़े ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अवलोकन
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
योजन का संचालन | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
योजना का लाभ कौन ले सकता है | विधवा महिलायें |
योजना किस राज्य के लिए है | छत्तीसगढ़ |
आवेदन का माध्यम | अनलाइन/ऑफलाइन |
आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं |
विभिन्न योजना अपडेट वेबसाइट | MODI SCHEME |
आधिकारिक वेबसाइट | www.myscheme.gov.in |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना क्या है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है यह समाज के गरीब रेखा के नीचे की परिवार की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाने वाली योजना है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ सिर्फ विधवा महिलाओं को मिल सकता है जिसके लिए 40 वर्ष से 80 वर्ष की विधवाएं आवेदन कर सकते हैं। जिसमें 40 से 89 वर्ष की विधवाओं को ₹300 प्रतिमा और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधवा महिलाओं को ₹500 प्रतिमा दिया जाता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होना जरूरी है-
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए सिर्फ विधवा महिलाये पात्र होंगे। इसमें भी कुछ विशेष परिस्थिति में इस योजना से मिलने वाले लाभ को रोक जा सकता है। जो कि नीचे दिए गए है-
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है। जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। जिसमें दी गई प्रक्रिया को अपना कर आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाए -
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाए -
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