विधवा महिलाओ को मिलेगा 300 से 500 रुपए हर महीने ऐसे करें आवेदन | INDIRA GANDHI NATIONAL WIDOW PENSION SCHEME(IGNWPS)

DIVYA SAHU
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विधवा महिलाओ को मिलेगा 300 से 500 रुपए हर महीने ऐसे करें आवेदन | INDIRA GANDHI NATIONAL WIDOW PENSION SCHEME(IGNWPS)

INDIRA GANDHI NATIONAL WIDOW PENSION SCHEME : छत्तीसगढ़ की विधवा महिलाओं को अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमा ₹300 से लेकर ₹500 तक दिया जा रहा है। इस योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक का उम्र 40 से 80 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकता है।

आज के इस आर्टिकल में हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तो कृपया इस आर्टिकल को पूरे अंत तक पढ़े ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अवलोकन

विवरणजानकारी
योजना का नामइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
योजन का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार 
योजना का लाभ कौन ले सकता है विधवा महिलायें 
योजना किस राज्य के लिए है छत्तीसगढ़
आवेदन का माध्यमअनलाइन/ऑफलाइन
आवेदन शुल्ककोई शुल्क नहीं 
विभिन्न योजना अपडेट वेबसाइटMODI SCHEME
आधिकारिक वेबसाइटwww.myscheme.gov.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना क्या है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है यह समाज के गरीब रेखा के नीचे की परिवार की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाने वाली योजना है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है। 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ सिर्फ विधवा महिलाओं को मिल सकता है जिसके लिए 40 वर्ष से 80 वर्ष की विधवाएं आवेदन कर सकते हैं। जिसमें 40 से 89 वर्ष की विधवाओं को ₹300 प्रतिमा और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के विधवा महिलाओं को ₹500 प्रतिमा दिया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होना जरूरी है-
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र - जीवित पत्नी (विधवा) के नाम के साथ।
  • बीपीएल कार्ड।
  • आयु प्रमाण - आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में राशन कार्ड और ईपीआईसी पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के किसी भी चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए सिर्फ विधवा महिलाये पात्र होंगे। इसमें भी कुछ विशेष परिस्थिति में इस योजना से मिलने वाले लाभ को रोक जा सकता है। जो कि नीचे दिए गए है-
  • विधवा के पुनर्विवाह के मामले में। 
  • एक बार विधवा महिला गरीबी रेखा से ऊपर चली जाती है। 
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकता है। जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। जिसमें दी गई प्रक्रिया को अपना कर आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाए - 
  • कोई भी उमंग ऐप डाउनलोड कर सकता है या वेबसाइट पर जा सकता है https://web.umang.gov.in/web_new/home
  • नागरिक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।
  • एक बार लॉग इन करने के बाद, नागरिक एन.एस.ए.पी. की खोज कर सकते हैं.
  • 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें
  • मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाए -

  • व्यक्ति पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद में पात्रता के अनुसार जमा कर सकते हैं।
  • एक अधिकृत अधिकारी के तहत एक सत्यापन अधिकारी या सत्यापन टीम पात्रता से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में आवेदनों का सत्यापन करती है
  • सत्यापन अधिकारी कारणों सहित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए आवश्यक सिफारिश करता है.
  • सत्यापन प्राधिकारी की सिफारिशों के साथ आवेदकों की सूची पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा नामित वार्ड सभा / क्षेत्र सभा और उसके बाद ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में चर्चा की जाती है।
  • यदि ग्राम सभा/वार्ड सभाओं, ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं द्वारा समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो सत्यापन अधिकारी सीधे ग्राम पंचायत/नगर पालिका को सूचित करते हुए स्वीकृति प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
  • ग्राम सभा / वार्ड समिति / क्षेत्र सभा द्वारा सत्यापित और अनुशंसित आवेदन प्राप्त होने के बाद, स्वीकृति प्राधिकारी आवेदक को स्वीकृति आदेश के रूप में संबंधित ग्राम पंचायत / नगर पालिका को एक प्रति के साथ स्वीकृति देता है।
  • स्वीकृति प्राधिकारी अपनी मुहर के तहत स्वीकृति आदेश जारी करता है
  • एन.एस.ए.पी. की योजनाओं के तहत पेंशन मंजूर किए गए प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन पासबुक जारी की जाती है। पासबुक में स्वीकृति आदेश का विवरण, पेंशनभोगी का विवरण और संवितरण विवरण शामिल हैं
  • जिन लाभार्थियों को स्वीकृति जारी की गई है उनकी सूची ग्राम पंचायत/वार्ड/नगरपालिका कार्यालय में प्रदर्शित की जाती है और प्रत्येक तीन माह में अद्यतन की जाती है।
  • पेंशन राशि का भुगतान लाभार्थियों को सीधे उनके डाकघर या बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

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